Pradyuman Murder Case:अशोक कुमार की मुआवजे की याचिका को कोर्ट ने ठुकराया
नई दिल्ली। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में जिस तरह से बस कंडक्टर अशोक कुमार को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद सीबीआई ने उसे क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद से ही हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अशोक को मुआवजा देने की याचिका पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अशोक को प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में जमानत मिल गई थी और उसे रिहा कर दिया गया था।
मामले की जांच चल रही है
जस्टिस सूर्य कांत व जस्टिस सुधीर मित्तल ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अशोक कुमार को अभी तक इस मामले से बरी नहीं किया गया है और ना ही उसे दोषमुक्त करार दिया गया है, लिहाजा अभी उसे पुलिस द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित करने वा टॉर्चर करने के चलते मुआवजा देने की मांग जायज नहीं है, अभी भी इस मामले की जांच चल रही है।
सीबीआई ने छात्र को किया हिरासत
गौरतलब है कि अशोक कुमार के हित में एक पीआईएल दायर की गई थी, यह पीआईएल एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने दायर की थी, जिसमे उन्होंने अशोक मुआवजा देने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश देने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि प्रद्युम्न हत्याकांड में स्कूल के ही नाबालिग छात्र को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में कहा है कि आरोपी छात्र ने स्कूल में परीक्षा को टालने के लिए हत्या को अंजाम दिया है, अभी आरोपी छात्र सीबीआई की हिरासत में है।
कोर्ट ने जमानत की याचिका की थी खारिज
कोर्ट ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी आरोपी नाबालिग छात्र के खिलाफ फैसला सुनाया था। जुवेनाइल की तरफ से याचिका लगाई गयी थी कि बोर्ड उसे बालिग की तरह केस चलाने वाले याचिका पर जल्द फैसला नहीं दे, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया था। 11वीं के आरोपी छात्र की ओर से बोर्ड के सामने जमानत याचिका भी लगाई गई थी। आरोपी छात्र की ओर से कहा गया था कि सीबीआई के चार्जशीट दायर करने तक उसके खिलाफ नाबालिग की तरह केस चले।