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Pradyuman Murder Case: शक के दायरे से बाहर नहीं कंडक्‍टर अशोक, नहीं मिली बेल

By Rahul Sankrityayan
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गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित Ryan International School में कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की हत्या में हरियाणा पुलिस की ओर से आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर के जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने अशोक की जमानत याचिका खारिज करते हुए 20 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। आज आरोपी बस कंडक्टर अशोक की सुनवाई के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर वकील सुशील टेकरीवाल ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अभी तक इस मामले में अशोक समेत किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। गौरतलब है कि CBI की जांच में अशोक नहीं बल्कि स्कूल का ही 11वीं का छात्र आरोपी बनाया गया है। CBI ने बाथरूम के पास लगे CCTV फुटेज को आधार बनाते हुए छात्र को आरोपी बनाया है।

परिजनों का दावा किया गया टॉर्चर

परिजनों का दावा किया गया टॉर्चर

इससे पहले अशोक के परिजनों ने भी दावा किया है कि उसके साथ हरियाणा पुलिस ने ज्यादती की है। अशोक के चाचा ओपी चोपड़ा ने दावा किया है कि अशोक का सिर गर्म और ठंडे पानी में डुबोकर उससे Pradyuman Case में जुर्म कबूल कराया गया है।

ये है पूरा मामला

ये है पूरा मामला

बता दें कि 8 सितंबर को सुबह ही यह खबर आई थी कि प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सोमवार (11 सितंबर) को रायन ग्रुप के नॉर्दन जोन के प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और भोंडसी की शाखा को-ऑर्डिनेटर जे ईथ को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यह गिरफ्तारियां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत की थी।

CBI नहीं दे पाई जवाब

CBI नहीं दे पाई जवाब

वहीं सुनवाई से पहले आज अशोक कुमार के वकील मोहित वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि सीबीआई अपनी जमानत याचिका पर कोई आपत्ति नहीं कर रही है। अदालत ने पूछा कि अशोक कुमार को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था और सीबीआई इसके जवाब नहीं दे सकी।

अशोक के खिलाफ नहीं है सबूत

अशोक के खिलाफ नहीं है सबूत

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा है कि अभी तक बस कंडक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, Pradyumn परिवार के वकील में से एक दुर्वेश गुज्जर, ने कहा है कि सीबीआई ने बस कंडक्टर की जमानत का विरोध नहीं किया, लेकिन उसे क्लीन चिट नहीं दी।

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English summary
Pradyuman murder case: Hearing on bail plea of conductor Ashok has been adjourned
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