1 जून से PF निकासी में बड़ा बदलाव, कैसे होगा आपका फायदा
नयी दिल्ली। 1 जून से भविष्य निधि खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। 1 जून से पीएम निकासी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल सरकार ने पीएफ निकाली में बदलाव करते हुए 1 जून से भविष्य निधि से 50,000 रुपये तक की निकासी पर टैक्स माफ कर दिया है। यानी की 50000 रूपए तक की निकासी पर कर कटौती नहीं की जाएगी। कैसे जानें 5 मिनट में अपना PF बैलेंस?
नहीं लगेगा टैक्स
सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। सरकार ने वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधिन कर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी है। SMS, मिस्ड कॉल से कैसे जानें अपना ईपीएफ बैलेंस
1 जून से होने वाले इस बदलाव से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। इस नियम के मुताबिक अगर आप 5 साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें कि मौजूदा प्रावधान के मुताबिक जमा किए गए पैन पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाता है।