सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को दी चेतावनी, पैसे दो नहीं तो जेल भेज देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सहारा चीफ सुब्रत रॉय से कहा कि अगर इस भुगतान पहली किस्त 15 जून तक नहीं दी गई तो अधिकारी तुरंत ही एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर आप 15 जून तक 1500 करोड़ देने में असफल रहते हैं तो उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। इस दौरान सुब्रत रॉय खुद कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह हमेशा चाहते हैं कि पैसे का भुगतान करें और इससे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सहारा को 11,169 करोड़ रुपये का भुगतान सेबी को करना होगा।
क्या फिर जेल जाएंगे सुब्रत रॉय?
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सहारा चीफ सुब्रत रॉय से कहा कि अगर इस भुगतान पहली किस्त 15 जून तक नहीं दिया गया तो अधिकारी तुरंत ही एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी का प्रारुप तैयार करेंगे और 19 जून तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एंबी वैली शहर की नीलामी को लेकर जो कीमत तय की गई है वो 37,392 करोड़ रुपये है।
सर्वोच्च अदालत में जैसे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई सुब्रत रॉय ने कहा था कि वो दो हजार करोड़ का भुगतान 15 जुलाई तक कर देंगे। हालांकि सुब्रत रॉय ने वादा किया कि दूसरी किस्त में 552 करोड़ का भुगतान 15 जुलाई तक कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि दोनों ही किस्त का भुगतान किया जाए। अगर आप इसका भुगतान करने या आपका चेक बाउंस हुआ तो हम आपको वापस तिहाड़ जेल भेज देंगे।
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