पानी चोरी पर होगी जेल, गाड़ी धोने वालों की भी खैर नहीं
लखनऊ। देशभर में जिस तरह से कई राज्य सूखे की चपेट में हैं उसे देखते हुए अब पानी चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है। जी हां अवैध कनेक्शन के जरिए पानी चोरी करने वालों को अब तीन महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया जा रहा है, यही नहीं निर्धारित सीमा से अधिक पानी का इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कॉमर्शियल कॉपलेक्स में मीटर भी लगाये जायेंगे। लखनऊ में जलकल विभाग की ओर से जल संरक्षण और सबमर्सिबल लगाकर पानी बेचलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए नयी नियमावली भी बन रही है जिसके बाद महापौर की सहमति के बाद इस लागू किया जाएगा।
नयी नियमावली में पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर कराने का प्रावधान रखा गया हैष इसके साथ ही इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में भी लाने की बात कही गयी है। हालांकि यह नियम अभी कहीं लागू नहीं है इसलिए अन्य राज्यों की नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है।
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इसके लिए अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा की नियमावली का अध्ययन किया जाएगा जहां पानी चोरी और बर्बादी के खिलाफ नियम काफी सख्त हैं। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट-1959 की धारा-270 की उपधारा (30) व आईपीसी की धारा-277 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी और उन्हें तीन माह की सजा और 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
टैंकर को पानी देने वाले आयेंगे टैक्स के दायरे में
सबमर्सिबल व ट्यूबवेल लगाकर टैंकरों से पानी बेचने वालों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा।
निजी सबमर्सिबल वालों पर भी होगी कार्यवाही
निजी सबमर्सिबल लगाने वालों के लिए पानी की सीमा तय की जाएगी पानी के मीटर लगाये जायेंगे।
गाड़ी धुलना पड़ेगा महंगा
गाड़ी धुलने और सड़क धुलने वालों के खिलाफ जुर्माना लगेगा।
मल्टीस्टोरी वालों पर भी होगी कार्यवाही
मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में भी पानी के इस्तेमाल की सीमा तय की जाएगी।
होगी जेल, लगेगा जुर्माना
पानी चोरी पर तीन माह की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाने वालों को देनी होगी जानकारी
अब फ्लैट बनाने से पहले ठेकेदार को बताना होगा कि वह कितने फ्लोर बनाएगा और कितना पानी खर्च करेगा।
व्यावसायिक सबमर्सिबल के लिए लेनी होगी अनुमति
व्यावसायिक सबमर्सिबल के लिए अब जलकल विभाग से एनओसी लेनी होगी।