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बच्‍ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी नेवी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल

अपने ही साथी की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने में दोषी पाया गया इंडियन नेवी का कमांडर। अब होगा कोर्ट मार्शल, प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रेन फ्रॉम सेक्‍सुअल ऑफेंस एक्‍ट (पोस्‍को) के तहत दर्ज हुआ था केस।

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नई दिल्‍ली। इंडियन नेवी अपने एक कमांडर स्‍तर के अधिकारी का कोर्ट मार्शल करेगी। इस कमांडर पर एक पार्टी के दौरान अपने ही साथी की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का केस दर्ज हुआ था। दोषी कमांडर पर नेवी ने प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रेन फ्रॉम सेक्‍सुअल ऑफेंस एक्‍ट यानी पोस्‍को के तहत केस दर्ज किया था।

बच्‍ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी नेवी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल

वर्ष 2012 में बना पोस्‍को कानून

पिछले दिनों इस कमांडर का कोर्ट मार्शल खत्‍म हुआ और गुरुवार को उसे सजा दी गई। घटना तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्‍टाफ कॉलेज (डीएसएसजी) का है जहां पर एक पार्टी के दौरान दोषी कमांडर ने बच्‍ची के साथ छेड़छाड़ की। इस बच्‍ची ने अपने माता-पिता को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। नेवी ने तुरंत ही ऑफिसर के खिलाफ बोर्ड ऑफ इन्‍क्‍वॉयरी शुरू की। जब से कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था तब से ही इस बात का अंदेशा था कि इस ऑफिसर को कड़ी सजा दी जाएगी। नेवी ने छेड़छाड़ जैसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस नीति बनाई हुई है। पोस्‍को एक्‍ट वर्ष 2012 में बना था और इस एक्‍ट का मकसद बच्‍चों को यौन उत्‍पीड़न से बचाना था।

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English summary
Navy to court martial an officer for allegedly molesting a child after a board of inquiry found him guilty.
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