बैंक अकाउंट को लेकर बदले ये नियम, 31 जुलाई तक देनी होगी जानकारी
बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी है कि वो अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी के बारे में 31 जुलाई से तक इनकम टैक्स रिटर्न में पूरी जानकारी मुहैया करवाए।
नई दिल्ली। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक से अधिक बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी है कि वो अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी के बारे में 31 जुलाई से तक इनकम टैक्स रिटर्न में पूरी जानकारी मुहैया करवाए।
यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है।
आयकर विभाग से जानकारी छुपाने के आरोप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर मिस रिपोर्टिंग के मामले में टैक्स के साथ 300 फीसदी तक पेनल्टी वसूल कर सकता है। गौरतलब है कि 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के मुताबिक आपको आईटीआर में सभी बैंक अकाउंट की डिटेल देने होंगे। 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको अपने सभी एक्टिव बैंक अकाउंट की डिटेल आयकर विभाग को देनी होगा। ऐसा नहीं करने पर आप जुर्नाने के भागी बन जाएंगे।