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केंद्र सरकार ने बदला यह नियम, कई विवाहित पुरुषों को हो सकता है लाभ

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक नियम बदला है जिससे कई विवाहित पुरुषों को फायदा होगा।

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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अब विवाहित पुत्र भी अनुकंपा पर मिली नौकरी के लिए योग्य होंगे।

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अन्य नियम रहेंगे पहले जैसे

अभी तक अनुकंपा के आधार पर सिर्फ पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री को ही नौकरी मिल सकती थी। बताया गया कि अनुकंपा आधारित नौकरी पाने के अन्य नियम पहले जैसे रहेंगे।

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इस बात की जानकारी दी गई कि अनुकंपा आधारित नौकरी पाने के लिए परिवार को मृतक या समय से पहले रिटायर व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित होना आवश्यक है।

विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार नियम के बदलने के बाद इस पर भी विचार किया जा रहा है कि सन् 2013 से 2015 के बीच जिन लोगों को पुराने नियम के कारण नौकरी नहीं मिल सकी थी, उनके आवेदन पर फिर से विचार किया जा सकता है।

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English summary
'Married son' can get compassionate appointments: Centre.
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