'कॉलेज जाती छात्रा को रोककर कहा, मुझसे प्यार करो', मिली 3 साल की सजा
स्कूल छात्रा के साथ छेड़खानी और मारपीट के आरोप में पॉस्को कोर्ट ने युवक को तीन साल की सजा सुनाई, आरोपी ने छात्रा के साथ सड़क पर मारपीट की थी।
मुंबई। कॉलेज जाते समय में सबवे पर छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानि पॉस्को की विशेष अदालत ने 23 साल के युवक को तीन साल की सजा सुनाई है। यही नहीं कोर्ट ने आरोपी को 10,000 रुपए का लड़की को मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।
जबरन
रोककर
करने
लगा
प्यार
का
इजहार,
मारपीट
पीड़ित
के
वकील
ने
बताया
कि
युवक
ने
10
अगस्त
2015
को
छात्रा
के
साथ
छेड़खानी
की
थी,
जब
छात्रा
स्कूल
बस
से
उतरकर
अपने
घर
जा
रही
थी
तो
युवक
ने
छात्रा
को
जबरन
पकड़
लिया
और
उसके
साथ
जबरदस्ती
करने
लगा
कि
वह
उससे
प्यार
करे।
लेकिन
जब
छात्रा
ने
खुद
को
उससे
बचाने
की
कोशिश
की
तो
आरोपी
ने
छात्रा
के
साथ
मारपीट
की।
छात्रा
ने
आरोप
लगाया
है
कि
आरोपी
ने
उसे
जान
से
मारने
की
भी
धमकी
दी
है
अगर
वह
उससे
शादी
करने
के
लिए
राजी
नहीं
होती
है।
किसी
तरह
से
लड़की
खुद
को
आरोपी
से
बचाने
में
सफल
हुई
और
उसने
इस
घटना
की
जानकारी
अपनी
आंटी
को
दी।
इसे भी पढ़ें- लव, सेक्स और धोखे ने की नाबालिग की जिंदगी बर्बाद
महज
15
वर्ष
थी
छात्रा
की
उम्र
पीड़ित
लड़की
ने
आरोप
लगाया
है
कि
जब
यह
घटना
हुई
थी
तो
आरोपी
की
उम्र
तकरीबन
20
वर्ष
रही
होगी
और
वह
उसके
घर
के
ही
पास
रहता
था।
उस
वक्त
पीड़ित
छात्रा
की
उम्र
महज
15
वर्ष
थी।
मामले
में
तीन
गवाहों
से
भी
पूछताछ
की
गई,
जिसमें
जांच
करने
वाले
अधिकारी
और
पीड़िता
की
मां
भी
शामिल
है।
हालांकि
आरोपी
युवक
का
कहना
है
कि
उसने
इस
तरह
की
किसी
भी
घटना
को
अंजाम
नहीं
दिया
है,
लड़की
जानबूझकर
मुझे
फंसाने
की
कोशिश
कर
रही
है।
लेकिन
कोर्ट
ने
आरोपी
की
दलील
को
खारिज
करते
हुए
उसे
तीन
साल
की
सजा
सुनाई
है।