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2006 मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 9 आरोपी बरी
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। साल 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी सभी नौ लोगों को मुंबई की अदालत ने बरी कर दिया है। इस ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लासट में गुनाही के लिए एक मुस्लिम ने याचिका दाखिल की थी, जिसे ATS ने आरोपी बनाया था। सोनिया, दिग्विजय, करकरे ने रची थी मालेगांव की साजिश: साध्वी प्रज्ञा
अदालत ने जिन 9 आरोपियों को रिहा किया है उनमें नूरुल्हुधा समसुद दोहा, सब्बीर एहमद, रईस एहमद, सलमान फरसी, फरोग इकबाल मग्धूमी, शेख् मोहम्मद अली, अलम शेख, आसिफ खान बशीर खान और मोहम्मद जाहिद ब्दुल मजीद हैं।
इन नौ आरोपियों में एक की मौत हो चुकी है जबकि 6 पहले से ही जमानत पर बाहर है। दो आरोपी जेल में थे जिनपर मुंबई में हुए एक और ब्लास्ट का आरोप है। गौरतलब है कि एटीएस का आरोप था कि ये सभी सिमी से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोग से उन्होंने मालगांव में धमाका किया था। हालांकि एनआईए की विशेष अदालत ने इन आरोपों को नहीं माना और सभी को बरी कर दिया।
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English summary
Two years after the NIA told the court that it did not have any evidence to link them to the blasts case, MCOCA court on Monday discharged nine Malegaon locals from the Malegaon 2006 blasts case.
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