पी चिदंबरम के बेटे को मद्रास HC से मिली राहत, लुकआउट नोटिस पर स्टे
सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मामले में कोर्ट में पेश ना होने की वजह से कार्ती चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी की गई लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 सितंबर के बाद काउंटर एफेडेविट फाइल करने को कहा है।
सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मामले में कोर्ट में पेश ना होने की वजह से कार्ती चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद कार्ती मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए थे।
जब पी. चिदबंरम देश के वित्त मंत्री थे तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) ने आईएनएक्स मीडिया के फंड को मंजूरी दी थी। इसमें कार्ती के साथ इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का नाम भी शामिल था। कार्ती चिदंबरम पर इस मामले में संलिप्त होने का आरोप है। वहीं, उन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में भी ईडी ने नोटिस जारी किया है। आरोप था कि वह वासन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से कथित तौर पर जुड़े हुए हैं। इस कंपनी से जुड़े कई विदेशी निवेशकों से करीब 2100 करोड़ रुपये लिए गए। वहीं, 162 करोड़ रुपये अलग से भी लिए गए। आरोप है कि लेन देन में कार्ती चिदंबरम की कंपनी मैसर्स एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड सीधे तौर पर शामिल थी। इस कंपनी को इसमें करीब 45 करोड़ रुपए मिले थे।