मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- इनकम टैक्स रिटर्न के लिए क्यों जरूरी किया गया आधार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही आधार कार्ड को जरूरी बनाने की बात को खारिज कर चुका है। कोर्ट ने आधार को वैकल्पिक रखने के लिए कहा था।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इनकम टैक्स फाइल करन के लिए आधार कार्ड जरूरी होने के पीछे सुप्रीम कोर्ट में वजहें गिनाई हैं। अटॉर्नी जनरल (AG) मुकुल रोहतगी ने बताया कि सरकार ने जांच के दौरान पाया कि कई पैन कार्ड फंड को इधर-उधर करके टैक्स चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
फर्जी
कंपनियों
में
लगाया
जा
रहा
फंड
एजी
ने
कोर्ट
से
कहा
कि
इस
फंड
का
इस्तेमाल
फर्जी
कंपनियों
में
किया
जा
रहा
है
और
इसे
रोकने
का
एक
मात्र
जरिया
अब
इनकम
टैक्स
रिटर्न
भरने
में
आधार
का
इस्तेमाल
ही
है।
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PM
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टुकड़ों
में
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नहीं
चलाना,
ये
कंपटीशन
का
दौर
है
कोर्ट
ने
केंद्र
से
किया
था
सवाल
सुप्रीम
कोर्ट
ने
केंद्र
सरकार
से
आधार
कार्ड
को
जरूरी
किए
जाने
को
लेकर
सवाल
किया
था
जिस
पर
एजी
ने
सरकार
का
पक्ष
रखा।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
कहा
कि
वह
पहले
ही
आधार
कार्ड
को
जरूरी
बनाने
की
बात
को
खारिज
कर
चुका
है।
कोर्ट
ने
आधार
को
वैकल्पिक
रखने
के
लिए
कहा
था।
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के
नारे
अगली
सुनवाई
26
को
कोर्ट
ने
केंद्र
सरकार
को
याद
दिलाया
कि
पिछली
सुनवाई
में
ही
आधार
को
वैकल्पिक
रखने
का
आदेश
दिया
गया
था
लेकिन
इसके
बावजूद
सरकार
ने
नया
नियम
बना
दिया।
सरकार
को
इस
मुद्दे
पर
ज्यादा
बहस
का
वक्त
देते
हुए
कोर्ट
ने
अगली
सुनवाई
के
लिए
26
अप्रैल
की
तारीख
दी
है।