अधिसूचना ठीक से ना पढ़ने के कारण कर रहे हैं पशुओं से जुड़े अधिसूचना का विरोध- केरल हाईकोर्ट
त्रिवेंद्रम। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यह चौंकाने वाला है कि तमिलनाडु हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मवेशियों की बिक्री पर लाए गए नये नियमों पर स्टे लगाया।
हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर लोगों ने अधिसूचना ढ़ंग से पढ़ी होती तो वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे होते।
अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र सरकार की ओर से मवेशियों की बिक्री और खरीद पर नई अधिसूचना जारी की गई है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दिया है। केरल हाईकोर्ट ने पाया है कि देश भर में मवेशियों के वध पर कोई रोक नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा...
केरल हाईकोर्ट की पीठ ने पाया कि नया नियम सिर्फ इस बात से रोकता है कि पशु बाजारों में वध करने के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री ना की जाए। इन टिप्पणियों के बाद यूथ कांग्रेस सचिव टीएस साजी ने अपनी याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सही नहीं है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि इस अधिसूचना से जनता के किसी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने इस अधिनियम को ठीक से पढ़ा नहीं है।