अब इनकम टैक्स विभाग यूं ही तलब नहीं करेगा आपको
नई दिल्ली( विवेक शुक्ला) एक बेहद अहम फैसले में सरकार ने इनकम टैक्स और दूसरे सरकारी महकमों को निर्देश दिए हैं कि किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी और आला अफसर को टैक्स चोरी के मामले में दफ्तर तलब ना किया जाए।
पुख्ता साक्ष्य लाओ
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विगत 20 जनवरी के एक फैसले में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों के शिखर अफसरों को उसी सूरत में तलब किया जाए जब उनके खिलाफ केस बेहद पुख्ता हो। विभाग के पास उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य हों। अगर ठोस साक्ष्य नहीं हैं तो उन्हें तलब करने से बचा जाए।
आतंकित करने का तरीका
राजधानी के नामवर इनकम टैक्स वकील सुरेन्द्र गंभीर ने ताजा फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसे बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी बड़ी कंपनियों के अफसरों को आतंकित करने के लिए तलब कर लेते हैं। इस तरह की कार्रवाई से कंपनी और अधिकारी की बदनामी होती है। इससे बचा जाना चाहिए।
यूपीए का काला दौर
जानकारों ने बतायाकि यूपीए सरकार के दौर में भारतीय और विदेशी कंपनियों के शिखर अफसरों को इनकम टैक्स विभाग बार-बार तलब करता था। उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसके चलते बहुत सी कंपनियों ने भारत में अपनी निवेश की योजनाओं पर विराम लगा दिया।
इस बीच, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि उक्त फैसले को लेने का मतलब यह नहीं है कि सरकार टैकस चोरों को लेकर नरम रुख अपनाना चाहती है। दरअसल वह तो चाहती है कि किसी मासूम इंसान को परेशान ना किया जाए।