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अगर 30 सितंबर तक नहीं किया ये काम तो हो जाएगी 10 साल की जेल

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नयी दिल्ली। ये खबर उनके लिए अहम है जिनके पास विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी हैं। जिनके पास विदेशों में किसी भी तरह की संपत्ति है उन्हें 30 सितंबर से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर एंटी-मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत 10 साल तक की सज़ा और बेनामी संपत्तियों पर 120 फीसदी टैक्स और जुर्माना हो सकता है।

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यानी अगर आपने अब तक विदेशों में अपनी संपत्ति को छुपा कर रखा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार द्वारा शुरू की गई वन-टाइम कंप्लायंस विंडो के तहत इसका खुलासा करना होगा। आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है।

आयकर विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर कहा है कि कंप्लायंस विंडो के माध्यम से अपनी विदेशी संपत्तियां घोषित करने का एक मात्र मौका है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरों को आगाह किया कि उसके पास ‘विदेश में मौजूद खातों की पूरी जानकारी है' वरना उन्हें कानून के झमेलों में फंसना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने कंप्लायंस विंडो की शुरुआत नए एंटी-ब्लैकमनी कानून के अंतर्गत की है। जिसे मात्र कालाधन कानून के तहत 3 महीनों के लिए खोला जाएगा।

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English summary
Income Tax Department will take action under anti-money laundering laws against those who do not disclose their illegal foreign assets by September 30 as part of the one-time compliance window notified by the government.
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