कुलभूषण को फांसी नहीं: जानिए जाधव, सलमान खान और हरीश साल्वे का कनेक्शन
साल 2002 में जब सलमान खान खान के खिलाफ हिट एंड रन केस दर्ज हुआ था, तब सुभाष जाधव बांद्रा पुलिस थाने के इंचार्ज थे, सुभाष जाधव, कुलभूषण के चाचा हैं।
नई दिल्ली। आज भारत की मेहनत रंग लाई है क्योंकि नीदरलैंड्स स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर आखिरी फैसला आने तक रोक लगा दी है। निश्चित तौर पर ये हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत है तो वहीं दूसरी ओर ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है।
ICJ में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर भारत की बड़ी जीत, जाधव को नहीं होगी फांसी
आपको बता दें कि आईसीजे ने कॉन्स्यूलर एक्सेस देने को भी कहा है और बोला है कि इस केस की मैरिट के आधार पर सुनवाई होगी।
पूरे देश में दुआओं का दौर जारी
आपको बता दें कि जाधव के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, लोग उनकी वापसी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल अब जवाब पाकिस्तान को देना है और वो अब कैसे इस मामले की पैरवी करता है इसी पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको बता दें कि जाधव की ओऱ से अदालत में पक्ष भारत के मशहूर वकील हरीश साल्वे ने रखा है, जिनकी ये बड़ी जीत है।
हिट एंड रन केस में सलमान खान का केस लड़ा
आपको बता दें कि हरीश साल्वे, कुलभूषण जाधव और फिल्म अभिनेता सलमान खान के बीच इस केस के जरिए एक बड़ा कनेक्शन जुड़ गया है। हरीश साल्वे ने ही हिट एंड रन केस में सलमान खान की पैरवी की थी, साल 2015 में जब इसी मामले में सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी और उन्हें कोर्ट से सीधे ऑर्थर रोड जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी।
सलमान खान को तुरंत मिल गई थी बेल
तभी साल्वे ने कोर्ट में दलील दी थी कि ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने के कारण सलमान को जेल भेजा जाना सही नहीं है, जिस पर सलमान खान को तीन घंटे के अंदर बेल मिल गई थी।
जाधव ही बांद्रा पुलिस थाने के इंचार्ज थे
तो वहीं साल 2002 में जब सलमान खान खान के खिलाफ हिट एंड रन केस दर्ज हुआ था, तब सुभाष जाधव बांद्रा पुलिस थाने के इंचार्ज थे। सुभाष जाधव, कुलभूषण के चाचा हैं और कुलभूषण मुंबई के रिटायर्ड एसीपी सुधीर जाधव के बेटे हैं और अब इस मामले में उनकी तरफ से पैरवी हरीश साल्वे ही कर रहे हैं, जिन्हें आज पहली सफलता मिली है।
क्या है मामला?
जाधव को पिछले वर्ष पाकिस्तान में जासूसी के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की सरकार ने जाधव के प्रत्यर्पण से साफ इंकार कर दिया था। जाधव को पिछले वर्ष उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने आरोप लगाया है कि जाधव पाकिस्तान में विनाशक और आतंकी गतिविधियों में शामिल था। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मौत की सजा सुनाई थी जिस पर आज रोक लग गई। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जाधव से जुड़ी कोई भी जानकारी भारत के साथ साझा नहीं की है।
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