अब आपकी कंफर्म टिकट पर सफर कर सकेंगे आपके रिश्तेदार, जानिए क्या होगी शर्ते
नयी दिल्ली। आपके पास कंफर्म टिकट है और आप किसी कारणवश सफर नहीं कर पाते हैं तो आपके दिमाग में पहला सवाल यहीं आता कि अब आपके टिकट का पैसा गया। लेकिन अब आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आप किसी कारणवश सफर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके कंफर्म टिकट पर आपने जानने वाले, रिश्तेदार सफर कर सकेंगे। जानें कैसे कंफर्म टिकट पर बदलेगा यात्री का नाम? जानिए कैसे बुक की जाती है पूरी ट्रेन या पूरा डिब्बा?
1. कंफर्म टिकट पर नाम बदलवाने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे बदले रेलवे को सूचित करना होगा।
आपकी टिकट पर सफर करने वाले व्यक्ति का आपके साथ खून का रिश्ता होना चाहिए। यानी वो आपके माता-पिता,भाई-बहन, बेटा-बेटी, पति-पत्नी हो सकते हैं। बर्थ एलॉट करवाने के लिए आपको आपके परिजन का नाम राशनकार्ड में या अन्य किसी दस्तावेज में होना चाहिए। OMG टॉयलेट के पानी से बनाया जा रहा है टौमेटो सूप
2. अगर कोई सरकारी कर्मचारी कंफर्म टिकट पर सफर नहीं कर पा रहा तो उसकी टिकट पर दूसरा सरकारी कर्मचारी सफर कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 24 घंटे पहले सीआरएम को लिखित आवेदन देना होगा।
3. अगर आप ग्रुप में सफर कर रहे हैं जैसे की बाराती तो टिकट परिवर्तित करवाने के लिए आपको ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले आपको इसकी सूचना देनी होगी।
4. रेलवे ने ये सुविधा छात्रों को भी दी है। अगर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ने वाले छात्र अपनी टिकट को हस्तांतरित करवाना चाहता है तो उसे इसके लिए छात्र को अपने विवि के हेड से लिखित आवेदन को 48 घंटे पहले रेलवे को देना होगा।
5.अगर किसी एनसीसी कैडर को अपना टिकट हस्तांतरित करवाना है तो उसे इसके लिए 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
क्या होगी शर्तें
हस्तांतरण की सुविधा सिर्फ एक बार भी स्वीकार की जाएगी। यानी एक बार आपने अपना टिकट दूसरे के नाम पर हस्तांतरित कर दिया तो दोबारा इसका हस्तांतरण नहीं हो सकेगा।