गृहमंत्री राजनाथ का कड़ा फैसला, निठारी हत्याकांड के पांचों आरोपियों की दया याचिका खारिज
गौरतलब है कि निठारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था। वर्ष 2005 में हुई इस घटना के बाद पूरा दिल्ली और नोयडा अचंभित रह गया था। कई दिनों तक मामले की जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था।
सीबीआई ने पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद सुरेंद्र कोली समेत अन्य पांच लोगों को मुख्य आरोपी के रूप में सीबीआई की एक विशेष अदालत के सामने पेश किया था। बता दें कि निठारी हत्याकांड के खुलासे से दिसम्बर 2009 में उस समय सनसनी फैल गई थी, जब पंधेर के बंगले के पीछे नाले में मानव शरीर के हिस्से बरामद हुए थे। ये मानव अवशेष निठारी गांव की 19 युवा महिलाओं और बच्चों के थे, जिनके साथ पंधेर के बंगले में कथित रूप से बलात्कार किया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। कोली को इस हत्याकांड में पिछले वर्ष 22 दिसम्बर को मौत की चौथी सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कहा था कि सुरेंद्र कोली को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह ने सभी आरोपियों की दया याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।