आज आ सकता है जयललिता की आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट का फैसला
चेन्नई। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज कर्नाटक हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। जयललिता फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। वहीं जयललिता के मामले में सरकारी वकील को बदलने की अर्जी का आज सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के दुबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसका फैसला अब हाई कोर्ट सुना सकता हैं। उच्चतम अदालत ने कहा है कि सरकारी वकील के तौर पर भवानी सिंह की नियुक्ति गलत है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को अभियोजन पक्ष का वकील निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है।
इससे पहले डीएमके नेता अम्बझगन ने अपनी याचिका में कहा है कि भवानी सिंह निचली अदालत में पब्लिक प्रासीक्यूटर थे। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में वकील को हाई कोर्ट में सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता है।
आपको बता दें कि जयललिता पर 66 करोड़ अधिक संपत्ति के चलते कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ जयललिता ने अपील की थी जिसे कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है।