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बिक्रम मजीठिया के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारी के तबादले पर कोर्ट ने रोक लगायी
चंडीगढ़। बिक्रम मजीठिया पर नशाखोरी के जरिए 6000 करोड़ रुपए की मनी लॉड्रिंग का आरोप है। इस मामले में उनसे इडी पूछताछ भी कर चुकी है। लेकिन इस मामले की जांच कर रहे इडी के अधिकारी निरंजन शाह का सरकार ने तबादला कर दिया था जिसपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यह फैसला नवकिरण सिंह की एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया। नवकिरण सिंह ने एक एनजीओ के माध्यम से उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। यह जनहित याचिका इडी के अधिकारी के तबादले के आदेश के खिलाफ दायर की गयी थी।
निरंजन सिंह मजीठिया मामले की जांच में मुख्य अधिकारी के तौर पर इडी में एसिस्टेंट डायरेक्टर के पद जालंधर में तैनात थे जिनका सरकार ने तबादला कर दिया था। निरंजन सिंह इससे पहले भी कई मामलों की जांच कर चुके हैं जिसमें नशाखोरी के जरिए प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है।
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English summary
High court stays the order of government to transfer the ED officer investigating bikram majithia.
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