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निर्भया डॉक्युमेंट्री: हाईकोर्ट ने किया बैन हटाने से इंकार
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 16 दिसंबर, 2012 की रात मेडिकल की एक छात्रा के साथ चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म पर आधारित बीबीसी की डॉक्युमेंट्री 'इंडियाज डॉटर' पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र के प्रसारण पर लगी रोक हटाने से संबंधित दो जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाओं में न्यायालय से इस वृत्तचित्र के प्रसारण पर लगी रोक हटाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने इस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से इंकार करते हुए कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष आने दें।
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English summary
The Delhi High Court on Thursday refused to stay ban on BBC’s documentary ‘India’s Daughter’, saying the court was subjudice in Supreme Court and allowing its display in the masses could affect the case.
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