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10 करोड़ का निवेश करने वाले विदेशी बन सकेंगे देश के निवासी

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को देश में बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

सरकार ने एक नई नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में कम से कम 10 करोड़ रुपये का निवेश करता है तो उसे यहां के निवासी का दर्जा दिया जा सकता है।

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मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

शुरूआत में इसकी अवधि 10 साल होगी। अगर इस शख्स के खिलाफ कोई शिकायत या फिर नोटिस नहीं होता, तो इसकी अवधि दस साल और बढ़ाई जा सकती है।

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सरकार की इस योजना का फायदा उन्ही विदेशी निवेशकों के लिए होगा जो तय शर्तों को पूरा करेंगे। इस नीति के तहत अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में आप एक न्यूनतम स्तर का निवेश करते हैं, तो आपको वीजा उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही उन्हें संपत्ति खरीदने का भी अधिकार मिलेगा। नई नीति के तहत निवेशक के परिवार के सदस्यों को नौकरी के भी अवसर मिलेंगे।

विदेशी निवेश बढ़ाने की कवायद

मोदी कैबिनेट ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए ये नई नीति को मंजूरी दी है। हालांकि इसके लिए कुछ तय शर्तें सरकार ने निर्धारित की हैं।

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इन नियमों के मुताबित उस विदेशी निवेशक को कम से कम 18 महीने के लिए 10 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा या फिर 3 साल के लिए 25 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

इसके अलावा विदेशी निवेश से प्रत्येक वित्त वर्ष में 20 निवासी भारतीयों को रोजगार मिलना चाहिए।

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English summary
Government special plans for foreign investers who Invest in India get permanent residency for 10 years.
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