लुका-छिपी खत्म, आप नेता सोमनाथ भारती ने किया सरेंडर
नई दिल्ली। घरेलू हिंसा में फरार चल रहे आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री ने आखिऱकार सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में सोमवार शाम सरेंडर कर दिया । सरेंडर करते वक्त सोमनाथ भारती ने मीडिया को कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और कानून से भाग नहीं रहे थे, इस लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपने बचाव के तरीके आजमाने का अधिकार है। मैं भी वो ही कर रहा था, कानून के सम्मान का ही नतीजा है कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने आया हूं।
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सरेंडर करने के बाद पुलिस सोमनाथ भारती को मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। अब पुलिस सोमनाथ भारती से कैसे और कहां पूछताछ करेगी, इस बारे में मीडिया में कुछ भी कहा नहीं गया है। पुलिस ने बोला कि यह सारी बातें कानून के तहत होनी है और इस बारे में मीडिया का हस्तकक्षेप नहीं होना चाहिए।
सोमनाथ
पर
लगी
संगीन
धारायें
पुलिस
ने
सोमनाथ
पर
घरेलू
हिंसा
की
निम्नलिखित
गंभीर
धाराओं
में
केस
दर्ज
किया
है
- धारा 307- जानलेवा हमला
- धारा 313- गर्भवती पर हमला
- धारा 511- गर्भपात पर दबाव
- धारा 506- जान से मारने की धमकी
- धारा 324- हथियार से मारना
- धारा 498 A- पत्नी पर जुल्म ढाना
- धारा 406- रिश्ते में धोखाधड़ी
- धारा 420- धोखाधड़ी
- धारा 417- फर्जीवाड़ा
- धारा 34- आपराधिक नीयत से पीटना
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मालूम हो कि सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सोमनाथ भारती को कानून का पालन करने की बात कही थी।
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आपको बता दें कि सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है, उन्होंने कहा था कि सोमनाथ भारती 2010 में शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करते रहे हैं। लिपिका का कहना है कि वो जब गर्भवती थीं तो सोमनाथ ने उनके ऊपर कुत्ता तक छोड़ दिया था।