Ericsson के पेटेंट काॅपी करने पर जिओमी मोबाइल की भारत में ब्रिकी पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी
नई
दिल्ली।
हाई
कोर्ट
के
बड़े
फैसले
की
गाज
एक
नामी
मोबाइल
कंपनी
जिओमी
पर
गिरी
है।
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
फैसला
सुनाते
हुए
चाइनीज
हैंडसेट
कंपनी
जिओमी
के
स्मार्टफोन
की
भारत
में
बिक्री
पर
रोक
लगा
दी
है।
दिल्ली
हाई
कोर्ट
ने
ऐसा
एरिक्सन
इंडिया
के
स्टैंडर्ड
स्पेशल
पेटेंट
(SEPs)
के
उल्लंघन
के
कारण
जिओमी
के
खिलाफ
एक
पक्ष
(एरिक्सन)
की
दलीले
सुनते
हुए
आदेश
दिया
है।
एरिक्सन
स्वीडेन
की
टेलीकॉम
कंपनी
है
जिसने
जिओमी
पर
पेटेंट
कॉपी
करने
का
आरोप
लगाया
है।
इस फैसले के अनुसार जिओमी अब भारत में ना ही फोन बना सकती है और ना ही इसे इंपोर्ट कर सकती है। बिक्री पर लगी रोक का ये फैसला ऑन लाइन रिटेलर फिल्पकार्ट पर भी लागू होगा लिहाजा फ्लिपकार्ट भी अब इस डिवाइस की बिक्री नहीं कर पाएगा।
कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को समन और नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस के जरिए बेचे गए डिवाइसिस की संख्या व रेवेन्यू दर्शाने का निर्देश दिया है।
श्याओमी इंडिया के चीफ न इस पूरी घटना पर लिखा कि, "हमें अभी कोर्ट की तरफ से कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया है।