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अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा झटका, जारी रहेगा आपराधिक मानहानि का मामला

Delhi High Court rejects Chief Minister Arvind Kejriwal's plea seeking to stay proceedings in the criminal defamation case against him.

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

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केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस एक साथ नहीं चलते। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए निचली अदालत में चल रहे मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है कि निचली अदालत में आपराधिक कार्यवाही का मामला चले। हाईकोर्ट ने मानहानि के चल रहे मामले पर इस कारण से रोक लगाने से इन्कार किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला 25 जुलाई को ही सुरक्षित रख लिया था।

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केजरीवाल ने 19 मई को आए अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने तब तक मामले की सुनवाई टालने से मना कर दिया था जब हाईकोर्ट 10 करोड़ रुपए के सिविल मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता।

बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दाखिल किए गए मामले में आप नेता विश्वास कुमार, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी आरोपी हैं। गौरतलब है कि उपरोक्त आरोपी नेताओं ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

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साथ ही साल 2015 के दिसंबर में मुख्यमंत्री और आप नेताओं ने अरुण जेटली के खिलाफ बयान भी दिए थे। इसके बाद जेटली ने केजरीवाल सहित 4 अन्य नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में सिविल और पटियाला हाउस कोर्ट (निचली अदालत )में आपराधिक मामला दायर किया था।

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English summary
Delhi High Court rejects Chief Minister Arvind Kejriwal's plea seeking to stay proceedings in the criminal defamation case against him.
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