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शीला दीक्षित के घर के बाहर धरना देने के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को दी राहत

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नई दिल्ली। अदालत ने शनिवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर 2012 में प्रदर्शन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने पर छूट दे दी है। केजरीवाल के अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को भी व्यक्तिगत पेशी में छूट दी गई है।

Court grants exemption to Kejriwal in protest case

महानगरीय दंडाधिकारी धीरज मित्तल ने केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वकील प्रशांत भूषण और अन्य आप नेताओं को व्यक्तिगत पेशी में छूट देने वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार और नेहा रस्तोगी ने अदालत को बताया कि वह कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की वजह से अदालत में पेश होने में सक्षम नहीं होंगे।

अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को करेगी। दिसंबर 2012 में शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करने के लिए दिल्ली सरकार ने केजरीवाल और अन्य पार्टी नेताओं व समर्थकों पर निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में आरोप पत्र दायर किए थे।

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English summary
A court here on Saturday granted exemption to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal from personal appearance in a case related to protest outside former Delhi chief minister Sheila Dikshit's residence in December 2012.
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