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30 जून से ही अनिवार्य होगा आधार, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा

सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर आधार को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जून को होगी।

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30 जून से ही अनिवार्य होगा आधार, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 जून से ही आधार कार्ड अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि आधार कार्ड 30 जून से अनिवार्य कर दिया जाएगा, सरकार का इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में किसी भी समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर दूसरे जरूरी मामले हों, सभी में आधार कार्ड अनिवार्य होगा और इसकी डेडलाइन बढ़ाने को लेकर फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है।

27 जून को संविधान पीठ के सामने होगी सुनवाई

आधार अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाने से इंकार

आधार अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाने से इंकार

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ के सामने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने का अहम मकसद यही है कि इन योजनाओं का फायदा उन्हें ही मिले जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है।

27 जून को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर सुनवाई

27 जून को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर सुनवाई

अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि उन लोगों को इन योजनाओं का फायदा नहीं मिले जो वास्तव में हैं ही नहीं। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि फिलहाल उसका आधार कार्ड अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी बड़ी राहत

दूसरी ओर केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल्‍याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दो जजों की पीठ ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर अलग-अलग सुनवाई नहीं करके इस संबंध में सभी याचिकाओं को 27 जून को सुना जाएगा।

संविधान पीठ के समक्ष होगी सुनवाई

संविधान पीठ के समक्ष होगी सुनवाई

सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर आधार को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जून को संविधान पीठ के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर एक बार सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सभी में एक जैसी ही मांग की गई है।

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English summary
Centre says to SC, Can not extend deadline for mandatory linking of Aadhaar with schemes.
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