निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली और पंढेर को फांसी की सजा
सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को को न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। ये मामला पिंकी सरकार की हत्या से जुड़ा हुई है।
नई दिल्ली। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाई सुरेंद्र कोली और पंढेर को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने निठारी हत्याकांड से जुड़े मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी माना था।
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सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को को न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। ये मामला पिंकी सरकार की हत्या से जुड़ा हुई है। पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की। ये घटना 5 अक्टूबर, 2006 की है, जब पीड़िता अपने कार्यालय से घर लौट रही थी और निठारी में पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी। कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और खोपड़ी घर के पिछले हिस्से में फेंक दिया था। जिसे सीबीआई ने बाद में बरामद किया था।