शाहरुख खान पर बलवा करने और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज
जीआरपी ने रेलवे कोर्ट के आदेश पर शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज किया है। रेलवे कोर्ट ने कोटा रेलवे स्टेशन पर वेंडर विक्रम सिंह की याचिका को सुनने के बाद अभिनेता पर केस दर्ज करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ बलवा करने और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। अभिनेता के खिलाफ राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर 23 जनवरी को ऐसा करने का आरोप है। सोमवार रात को जीआरपी ने रेलवे कोर्ट के आदेश पर शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज किया है। रेलवे कोर्ट ने कोटा रेलवे स्टेशन पर वेंडर विक्रम सिंह की याचिका को सुनने के बाद जीआरपी को अभिनेता पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। जीआरपी के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अपनी शिकायत में विक्रम सिंह ने आरोप लगाया है कि 23 जनवरी को अपनी फिल्म 'रईस' के प्रमोशन के लिए जब शाहरुख खान कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब उनके प्रशंसकों ने स्टेशन पर हंगामा किया। शाहरूख ने अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के कोच के गेट पर खड़े रहते हुए अपनी कुछ चीजें प्रशंसकों की ओर उछालीं, जिन्हें लपकने के लिए लोग भागे। इस अफरातफरी में उनकी ट्राली पलट गई और उस पर रखी चीजें गिर गईं और वह भी घायल हो गए। इसी को आधार बनाकर सिंह ने रेलवे कोर्च में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जीआरपी को शाहरुख पर ममाला दर्ज करने के आदेश दिए। मामला दर्ज होने के बाद जीआरपी ने इसकी जांच शुरू कर दी है।
इंडियन
एक्सप्रेस
के
मुताबिक,
शाहरुख
खान
के
खिलाफ
आईपीसी
की
धारा
427,
120(बी),
147,
149
और
160
के
तहत
मामला
दर्ज
किया
गया
है।
आपको
बता
दें
कि
अपनी
बीते
माह
(जनवरी)
शाहरुख
ने
अपनी
फिल्म
'रईस'
के
प्रमोशन
के
लिए
ट्रेन
से
सफर
किया
था।
जिसमें
कई
स्टेशनों
पर
उनके
प्रशंसक
बहुत
बड़ी
तादाद
में
उमड़े
थे,
जिससे
कई
परेशानियां
खड़ी
हो
गई
थीं।
दिल्ली,
गुजरात
और
राजस्थान
में
रेलवे
स्टेशन
पर
भगदड़
की
स्थिति
पैदा
हो
गई
थी।
एक
प्रशंसक
की
मौत
भी
इस
दौरान
हुई
थी।
'रईस'
के
प्रमोशन
ने
ली
एक
जान:
फरीद
की
मौत
से
सदमे
में
हूं-
शाहरुख
खान