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मुंबई की आदर्श सोसायटी को कोर्ट ने गिराने का दिया आदेश

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मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस व अन्य दलों के आला नेताओं के आदर्श सोसायटी घोटाले में नाम आने के बाद आखिरकार बॉबे हाई कोर्ट ने आदर्श सोसायटी को गिराने का आदेश दिया है। बॉबे हाई कोर्ट ने ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी को अवैध करार देते हुए अपॉर्टमेंट की बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 12 हफ्तों का महाराष्ट्र सरकार के पास है।

Bombay high court orders to demolish Adarsh housing society in Mumbai

कोर्ट ने यह फैसला कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें पर्यावरण मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गयी थी। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इस बिल्डिंग को घोटाले की इमारत करार दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 जनवरी 2011 को आदर्श सोसायटी को गलत करार देते हुए तीन महीने में गिराने को कहा था।

31 मंजिल की इस इमारत को मुंबई के बीचो बीच बनाया गया था जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने अवैध करार दिया था। इस अपार्टमेंट का निर्माण कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों को दिये जाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस अपार्टमेंट में नेताओं और सेना के बड़े अधिकारियों को अपार्टमेंट देने की बात सामने आने के बाद यह सोसायटी विवादों में आ गयी थी।

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English summary
Bombay high court orders to demolish Adarsh housing society in Mumbai. Maha government has time of 12 weeks to go to supreme court.
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