काला हिरण शिकार मामला: सलमान को झटका, सजा पर रोक का आदेश खारिज
नई दिल्ली। आज काले हिरण मामले के बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वापस हाईकोर्ट में भेज दिया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले में सलमान खान समेत सभी पक्षों को राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय वापस तथ्यों के आधार पर दोबारा विचार करे। गौरतलब है कि काले हिरण के शिकार के मामले में राजस्थान की एक निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर जयपुर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई की रोक को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला 5 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने सलमान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले पर इसलिए रोक लगा दी थी, ताकि फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ब्रिटेन जाने के लिए उन्हें वीजा मिल सके।
काला हिरण शिकार मामले में सलमान को झटका, सजा पर रोक का आदेश खारिज
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति ए.के.गोयल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सलमान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लग सकती कि इससे उन्हें ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल सकता।
इस केस में सलमान के अतिरिक्त अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी शामिल
इस मामले में सलमान के अतिरिक्त अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था, जो संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आता है। सलमान को निचली अदालत ने 2006 में दोषी ठहराया था और उच्च न्यायालय ने पिछले साल इस फैसले पर रोक लगा दी थी।