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नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झटका

बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में नेशनल हेराल्ड केस में निजी शिकायत दर्ज कराई थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल का कथित तौर पर आरोप है।

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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच आयकर विभाग से कराए जाने को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में इस मामले में निजी शिकायत दर्ज कराई गई थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कथित तौर पर धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं। बता दें कि यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग को मामले की जांच का अधिकार है।

इससे पहले इसी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भी जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में आयकर विभाग से जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पूरे मामले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हमने अपनी अपील को वापस ले लिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।

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English summary
Big setback for Sonia, Rahul Gandhi: delhi high Court orders IT probe in National Herald case.
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