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अमेरिका की उच्च अदालत पहुंचा भोपाल गैस त्रासदी का दर्द!
न्यूयोर्क। 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अमेरिकी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने यूनियन कार्बाइड कोर्पोरेश पर आए कंपनी के भोपाल संयंत्र से जहरीले रिसाव के मामले में यूसीसी पर मामला न चलाए जाने का फैसला दिया है।
भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और संयंत्र के आस-पास के इलाके के लोगों ने अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील्स में मामले की दोबारा सुनवाई एक याचिका अदालत में दी थी। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके कुओं का पानी जहरीले रिसाव के कारण जानलेवा जहरीला हो गया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कचरा प्रबंधन डिजाइन, उपलब्धता, प्रमाणन और देखभाल की जिम्मेदारी यूसीसी की थी। जबकि जुलाई में एक फेजरल ट्रायल जज ने अपने फैसले में कहा था कि संयंत्र की गतिविधियों में यूसीसी की पर्याप्त भूमिका नहीं थी और मैनेजर वास्तव में भारतीय अनुषंगी के लिए काम करता था।
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English summary
Bhopal gas tragedy case reached to American court. Suffered people are requesting to take against UCC for not tackling responsibly.
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