क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

खिड़की एक्सटेंशन मामले में आप नेता सोमनाथ भारती दोषी करार

Google Oneindia News

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के समय खिड़की एक्सटेंशन पर हुई घटना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमनाथ भारती को दोषी माना है। खिड़की एक्सटेंशन मामले में रिटायर्ड जज बीएल गर्ग की रिपोर्ट के बाद आयोग ने सोमनाथ भारती को दोषी मानते हुए दिल्ली सरकार पर जुर्माना ठोका है। आयोग ने सभी 12 अफ्रीकी महिलाओं को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है।

somnath bharti

आयोग ने सोमनाथ भारती को आप सरकार में मंत्री पद पर रहते पद की कानून तोड़ने का दोषी माना है। गौरतलब है कि सोमनाथ भारती व उनके समर्थकों पर जनवरी माह में अफ्रीकी महिलाओ के साथ नस्लीय तौर पर अपमानित करने व पीड़ित करने का आरोप है। आयोग ने माना कि महिलाओ के मानवाधिकारों का हनन किया गया था और महिलाओ को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

बीएल गर्ग और उनकी टीम ने पाया कि भारती ने अफ्रीकन महिलाओ पर सेक्स रैकेट चलाने और ड्रग्स ट्रेफिकिंग का गलत आरोप लगाया। एम्स में जांच के बाद इन महिलाओ के सैंपल में पाया गया कि ये महिलाएं नशे में नहीं थी। आयोग की यह जांच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए शर्मिंदगी भरी हो सकती है। पार्टी और केजरीवाल ने इस घटना के बाद सोमनाथ भारती का पूरा समर्थन किया था।

Comments
English summary
The human right commission held that the women’s human rights were violated and it was a fit case for award of monetary relief
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X