खिड़की एक्सटेंशन मामले में आप नेता सोमनाथ भारती दोषी करार
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के समय खिड़की एक्सटेंशन पर हुई घटना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमनाथ भारती को दोषी माना है। खिड़की एक्सटेंशन मामले में रिटायर्ड जज बीएल गर्ग की रिपोर्ट के बाद आयोग ने सोमनाथ भारती को दोषी मानते हुए दिल्ली सरकार पर जुर्माना ठोका है। आयोग ने सभी 12 अफ्रीकी महिलाओं को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है।
आयोग ने सोमनाथ भारती को आप सरकार में मंत्री पद पर रहते पद की कानून तोड़ने का दोषी माना है। गौरतलब है कि सोमनाथ भारती व उनके समर्थकों पर जनवरी माह में अफ्रीकी महिलाओ के साथ नस्लीय तौर पर अपमानित करने व पीड़ित करने का आरोप है। आयोग ने माना कि महिलाओ के मानवाधिकारों का हनन किया गया था और महिलाओ को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
बीएल गर्ग और उनकी टीम ने पाया कि भारती ने अफ्रीकन महिलाओ पर सेक्स रैकेट चलाने और ड्रग्स ट्रेफिकिंग का गलत आरोप लगाया। एम्स में जांच के बाद इन महिलाओ के सैंपल में पाया गया कि ये महिलाएं नशे में नहीं थी। आयोग की यह जांच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए शर्मिंदगी भरी हो सकती है। पार्टी और केजरीवाल ने इस घटना के बाद सोमनाथ भारती का पूरा समर्थन किया था।