जमानत मिलने के बाद बोलीं साध्वी, कहा- मेरे साथ हुआ बहुत अन्याय, किया जाए बरी
स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि एनआईए की क्लीन चिट के आधार पर साध्वी की जमानत याचिका मंजूर करना मुश्किल है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी।
नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय किया गया है। उन्हें बेल दिए जाने की जगह की जगह बरी किया जाना चाहिए।
साध्वी ने कहा
उन्होंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक बच नहीं पाता। साध्वी के मुताबिक उन्होंने बहुत कुछ झेला है और उनके साथ जो हुआ है वो अगर किसी और के साथ हुआ होता तो मैं विश्वास के साथ कह रही हूं कि वो अब तक बचा नहीं होता। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक बयान में साध्वी ने यह बातें कहीं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत
बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। साध्वी प्रज्ञा की जमानत का यह आदेश एनआईए की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के कुछ हफ्तों बाद आया है।
एनआईए से किया गया सवाल
इसके पहले मुंबई की विशेष अदालत ने एनआईए से सवाल किया था कि आखिर किस आधार पर साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी जा रही है। कोर्ट ने कहा था कि एनआईए की क्लीन चिट के आधार पर साध्वी की जमानत याचिका मंजूर करना मुश्किल है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी।
ये है जमानत की शर्त
साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही रकम की दो गारंटी जमा कराने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। उनका पासपोर्ट एनआईए के पास रहेगा और हर सुनवाई में उन्हें पेशी के लिए भी जाना होगा। इसी मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
इस केस में भी क्लीन चिट
गौर करने वाली बात ये है कि एनआईए ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में भी उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। एनआईए की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।