सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी तीन तलाक मुद्दे पर सुनवाई
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि तीन तलाक के मुद्दे को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ मई माह में करेगी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा इस मामले में सिर्फ कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी। साथ ही सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर अदालत गौर करेगी। जे एस खेहर ने कहा कि अदालत कानून से अलग नहीं जा सकती। आपको बताते चलें कि 11 मई से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। उसके पहले अदालत 30 मार्च को तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह प्रथा के संबंध में विचार के लिए मुद्दे तय करेगी।
इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अलावा भी मामले से संबंधित कुछ पक्षों ने अपने सवाल रखे, पर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवालों को फिर से देखा जाएगा। इसलिए कोर्ट ने सभी पक्षों से एटॉर्नी जनरल के पास अपने सवाल जमा करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह संविधान से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की आस्था की कद्र करते हैं, पर देश में चल रही ऐसी प्रथाएं आस्था नहीं हो सकतीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसी प्रथाओं को 20 मुस्लिम देशों में पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।
कौन से सवाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखें-