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काटजू को सुप्रीम कोर्ट का समन, फेसबुक पर जो लिखा उसे यहां आकर समझाओ

By Rizwan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस काटजू को कोर्ट ने समन जारी किया है। काटजू ने सौम्या मर्डर केस में जजों के फैसले पर टिप्पणी की थी।

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केरल के चर्चित सौम्या मर्डर केस में दोषी गोविंदाचामी की फांसी की सजा रद्द करने को एक गलत फैसला बताने पर बताने पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू को सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है।केस की सुनवाई कर रही तीन जजों की बेंच ने सोमवार को नोटिस में कहा कि काटजू कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखें।

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केरल सरकार और सौम्या की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल की है। जिस पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी।

काटजू ने सौम्या के मर्डर पर फैसला आने के बाद अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि मैंने फैसले को पढ़ा है, इसमें कई खामियां हैं। उन्होंने लिखा कि गाविंदाचामी को मर्डर के चार्ज से बरी करना बड़ी गलती है।

काटजू की फेसबुक पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समन जारी करते हुए कहा कि कोर्ट में आकर बहस करें और हमें बताएं कि फैसला कैसे गलत है। ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को कोर्ट ने इस तरह से समन जारी किया हो।

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23 साल की सौम्या से ट्रेन में हुई थी दरिंदगी

1 फरवरी 2011 को 23 साल की सौम्या पैसेंजर ट्रेन से एर्णाकुलम से शोरनूर जा रही थी। गोविंदाचामी सौम्या को खाली पड़े महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ले गया। वहां उसने उसके साथ लूटपाट की, सौम्या के विरोध करने पर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंका इसके बाद गेविंदाचामी खुद भी ट्रेन से कूद गया और सौम्या के साथ रेप किया।

एक दिन बाद सौम्या जख्मी हालत में रेलवे पटरी के पास मिली थी। जहां 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। सौम्या एक सुपरमार्केट में असिस्टेंट थी। वह अपनी सगाई के लिए घर लौट रही थी।

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कोर्ट ने कर दिया था मर्डर के केस में बरी

15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी को मर्डर केस में बरी कर दिया, उसे सिर्फ रेप का दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई। ऐसा सबूत की कमी की वजह से हुआ था।

इस फैसले को लेकर सौम्या की मां ने नाराजगी जताई थी और केस के रिव्यू के लिए पिटीशन दायर की थी, जिसपर 11 नवंबर को सुनवाई होगी। फैसले पर काटजू ने भी अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए असंतोष जाहिर किया था।

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English summary
Katju summoned to SC for his comment on Soumya murder verdict
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