2006 के मुंबई लोकल ब्लास्ट में 5 को सजा-ए-मौत 7 को जिंदगी
मुंबई। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन में धमाकों में मकोका कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी है। 2006 के मुंबई ट्रेन में ब्लास्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट के जज ने आज अपना फैसला सुनाया।
ट्रायल कोर्ट के जज वाईबी शिंदे ने आज इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए 5 लोगों को फांसी की सजा सुनायी जबकि 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कमल अंसारी, एहतसान सिद्दीकी, मोहम्मद शेख,आसिफ बशीर खान और नवेद को फांसी की सजा सुनाई गयी है। जबकि 7 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। वहीं आरोपियों के वकील ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन में सीरीयल ब्लास्ट हुए थे। जिसमें 188 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 700 लोग इसमें घायल हो गये थे।
शाम को तकरीबन 6.24 और 6.30 मिनट के बीच ट्रेन में हुए सीरीयल ब्लास्ट हुए थे। कोर्ट ने उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है जिन्होंने बम प्लांट किये थे। जबकि इस बम धमाके के षड़यंत्र में शामिल में लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है।
2006 में यह बम धमाके मुख्य रूप से फर्स्ट क्लास के डिब्बों में हुआ था। शाम को जिस समय सबसे ज्यादा ट्रेन में भीड़ होती है उस समय को चुना गया है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।