गुड़गांव में फीका हो सकता है पार्टियों का रंग, 34 पब और बार पर लग सकता है ताला
गुड़गांव में हाइवे के पास स्थित 43 शराब की दुकानें बंद होने से 70.81 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसका असर सेक्टर 29 मार्केट की भी कुछ दुकानों पर होगा।
नई दिल्ली। गुड़गांव में डीएलएफ साइबर हब के पास स्थित करीब 34 पब और बार एक अप्रैल से बंद हो सकते हैं। ये सभी पब और बार हाइवे के नजदीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद नेशनल और स्टेट हाइवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनके अलावा 109 अन्य पब और 43 शराब की दुकानों की पहचान की है जो 1 अप्रैल से अपना लाइसेंस खो सकती हैं।
70.81
करोड़
का
होगा
नुकसान
15
दिसंबर
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
को
निर्देश
दिए
थे
कि
हाइवे
और
सर्विस
लेन
से
500
मीटर
के
दायरे
में
शराब
की
बिक्री
पर
रोक
लगा
दी
जाए।
कोर्ट
ने
सभी
राज्यों
के
प्रशासन
और
पुलिस
को
निर्देश
दिया
था
कि
एक
महीने
के
अंदर
आदेश
के
पालन
का
प्लान
तैयार
करें।
गुड़गांव
में
हाइवे
के
पास
स्थित
43
शराब
की
दुकानें
बंद
होने
से
70.81
करोड़
रुपये
के
राजस्व
का
नुकसान
हो
सकता
है।
इसका
असर
सेक्टर
29
मार्केट
की
भी
कुछ
दुकानों
पर
होगा।
3.5
लाख
लोग
हो
सकते
हैं
बेरोजगार
गुड़गांव
में
डिप्टी
एक्साइज
एंड
टैक्स
कमिश्नर
अरुणा
सिंह
ने
कहा,
'हम
सुप्रीम
कोर्ट
के
आदेश
को
हर
हाल
में
लागू
करेंगे।
हमने
सर्वे
कराया
है
और
जल्द
ही
हेडक्वार्टर
को
रिपोर्ट
सौंपेंगे।'
पब
मालिक
एक्साइज
विभाग
के
अधिकारियों
से
मिलकर
जल्द
ही
मामले
में
ज्यादा
जानकारी
लेंगे।
द
वाइन
कंपनी
के
जनरल
मैनेजर
अरविंद
कुमार
ने
कहा,
'रेस्टोरेंट
को
बिना
वजह
टारगेट
किया
जा
रहा
है।
रेस्टोरेंट
किसी
भी
व्यक्ति
के
लिए
शराब
पीने
का
सबसे
सुरक्षित
स्थान
है।
अगर
यह
फैसला
लागू
होता
है
तो
करीब
साढ़े
तीन
लाख
लोगों
की
नौकरी
जाएगी।'