2000 का नोट छापने में क्या सरकार ने की है संवैधानिक गलती? मामला सुप्रीम कोर्ट में
सीपीआई के एक नेता ने नोट पर 2000 को देवनागरी लिपि में लिखने पर आपत्ति दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है।
दिल्ली। 2000 के नए नोट पर जो अंक लिखे गए हैं वे देवनागरी लिपि में हैं। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया।
सीपीआई के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर 2000 के नोट में देवनागरी लिपि के इस्तेमाल के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
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सीपीआई नेता ने याचिका में क्या कहा है?
सीपीआई के नेता बिनॉय विश्वम ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा है कि 2000 के नोट में देवनागरी लिपि के इस्तेमाल से संविधान की धारा 343 (1) का उल्लंघन किया गया है।
डिमोनेटाइजेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगी।
'देवनागरी लिपि में लिखा गया है 2000'
सीपीआई नेता बिनॉय ने कहा कि नोट देश की अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है। काफी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया था कि नोट पर अंक अंतरराष्ट्रीय फॉर्म में लिखे जाएंगे और इसके लिए धारा 343 (1) में प्रावधान किया गया है।
नेता का कहना है कि 1960 के राजभाषा एक्ट के अनुसार भी किसी और लिपि में अंकों को नहीं लिखा जा सकता।
संविधान की धारा 343 (1) में यह लिखा है
भारत के संविधान की धारा 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है।
343 (1) के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
सीपीआई नेता के अनुसार नोट में और भी कमियां
सीपीआई नेता के कहना है कि 2000 और 500 के नए नोट में बहुत सारी अन्य कमियां हैं। उनका कहना है कि पानी में भीगने पर इसका रंग उतर जाएगा और इसकी डिजाइन कई देशों की करेंसीज से मेल खाती है।
आजादी के बाद इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
भारत सरकार ने पहली बार नोट पर देवनागरी लिपि में अंक लिखे हैं। रिजर्व बैंक के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है। प्रवक्ता का कहना है कि वित्त मंत्रालय से मिले निर्देशों के अनुसार ऐसा किया गया है।
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