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दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

By Rizwan
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट के एक मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शिक्षाविद से नेता बने अतुल कुमार सिंह ने पुस्तक प्रकाशन में कॉपीराइट उल्लंघन का मामला नीतीश कुमार पर किया था, जिसमें उनपर जुर्माना हुआ। नीतीश कुमार के वकील ने हालांकि इससे नाखुशी जताते हुए आदेश के खिलाफ अपील की बात कही है।

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20 thousand fine on bihar cm nitish kumar in a copyright case

अतुल कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि पटना के 'एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट' के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता के जरिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुमोदन से प्रकाशित पुस्तक 'स्पेशल कैटेगरी स्टेटस : ए केस फॉर बिहार' उनके शोध कार्य का चुराया हुआ संस्करण है, जो कि कॉपीराइट का उल्लंघन है।

हिन्दुस्तान की खबर के अनुसार, इस मामले में कोर्ट को नीतीश कुमार की ओर से सफाई दी गई थी कि उनका पुस्तक से किसी तरह से भी सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस पुस्तक को उन्होंने अनुमोदित किया है ना कि लिखा है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जेएनूय के दो सुपरवाइजरों ने शिक्षाविद अतुल कुमार सिंह की कृति की वास्तविकता को प्रमाणित किया है और कोर्ट के पास नीतीश कुमार के खिलाफ याचिकाकर्ता अतुल कुमार सिंह को मुकदमा करने का अधिकार देने के पर्याप्त कारण हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नीतीश कुमार की ओर से अंतरिम आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ऐसे में इसे 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

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English summary
20 thousand fine on bihar cm nitish kumar in a copyright case
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