हरियाणा के पूर्व सीएम के खिलाफ ED ने दर्ज किया मामला
चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हूडा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया है।
मामला मानेसर में जमीन सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज किया गया है।
यह है आरोप
हुडा पर आरोप है कि प्रदेश के गुड़गांव स्थित मानेसर में जमीन अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके और अन्य लोगो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया।
निदेशालय ने केन्द्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के आधार पर हूडा पर आपाराधिक शिकायत दर्ज की है।
बताया गया है कि इस प्रकरण में किसानों से 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी।
अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रवधानों के तहत दर्ज किया गया है।
इस मामले में आपराधिक कमाई की पहचना शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि जल्द ही आरोपियों को सम्मन भेजा जाएगा।
बीते साल के मामले से जुड़ा है यह मामला
यह मामला बीते साल सितंबर में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एक मामले से संबंधित है।
आरोप है कि 27 अगस्त 2004 से 27 अगस्त 2007 के दौरान प्राइवेट बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स के साथ मिल कर जिला गुड़गांव के मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के गांव के किसानों की जमीनें अधिग्रहण का भय दिखा कर करीब 400 एकड़ जमीन खरीद ली।
इसी आरोप पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। बताया गया कि इससे किसानों और जमीन मालिकों को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने दावा किया है कि बीते हफ्ते हूडा के घर पर की गई छापेमारी में उन्हें करोड़ रुपयों के फंड ट्रांसफर की ट्रांसजैक्शन डीटेल मिली है। जिसकी एजेंसी जांच कर रही है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि हरियाणा ने शुरू में मानेसर,नौरंगपुर और लखनौल में औद्योगिक आदर्श टाउनशिप की स्थापना के नाम पर 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की थी।
सरकार ने यह अधिसूचा जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत जारी की थी।