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क्‍यों सिर्फ नवंबर में ही राष्‍ट्रपति चुनावों के लिए वोट डालती है अमेरिकी जनता

अमेरिका में एक नवंबर से आठ नवंबर के बीच हो जाते हैं राष्‍ट्रपति चुनाव। वर्ष 1978 में आया था एक कानून जिसके तहत नवंबर में दी गई थी राज्‍यों को राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की इजाजत।

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वाशिंगटन। आठ नवंबर को अमेरिका में एक और राष्‍ट्रपति चुनाव हो जाएंगे। नवंबर की जिस तारीख को राष्‍ट्रपति के लिए वोट डाले जाते हैं उसे अमेरिका का इलेक्‍शन डे।

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अमेरिका में नवंबर के माह में ही चुनाव होते हैं और चुनावों को कम से कम एक नवंबर और ज्‍यादा से ज्‍यादा आठ नवंबर तक खत्‍म करा लिया जाता है।

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आइए आज आपको इसी इलेक्‍शन डे के बारे में बताते हैं। कब से शुरू हुई अमेरिका में इलेक्‍शन डे की परंपरा और पहले क्‍या था नियम, ये सब कुछ आज आपको बताते हैं।

इलेक्‍शन ट्यूज्‍डे या चुनावी मंगलवार

इलेक्‍शन ट्यूज्‍डे या चुनावी मंगलवार

इलेक्‍शन डे संविधान का वह कानून है जिसके तहत नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को राष्‍ट्रपति और पब्लिक ऑफिसर्स के चुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं। लेकिन पहले मंगलवार का मतलब यह नहीं है कि पहले मंगलवार को ही वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए एक नवंबर से आठ नवंबर तक का समय तय होता है। इस बीच में जो मंगलवार होता है उसे अमेरिका में इलेक्‍शन ट्यूज्‍डे या फर्स्‍ट ट्यूज्‍डे कहते हैं।

क्‍या थी पिछली तारीख

क्‍या थी पिछली तारीख

वर्ष 2012 को छह नवंबर को वोट डाले गए थे और वह नवंबर माह का पहला मंगलवार था। फेडरल ऑफिसर्स जैसे राष्‍ट्रपति, उप-राष्‍ट्रपति और अमेरिकी कांग्रेस के चयन के लिए इलेक्‍शन डे सिर्फ सम अंकों की संख्या वाली तारीख पर होता है। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्‍स और सीनेट्स के लिए हर दो वर्ष में चुनाव होता है। जहां रिप्रजेंटेटिव्‍स दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं तो सीनेट के पास छह वर्ष का समय होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि एक तिहाई सीनेटर्स का चुनाव आम चुनावों के समय हो सके।

कब से शुरू हुई परंपरा

कब से शुरू हुई परंपरा

वर्ष 1788 में जब अमेरिका में चुनाव हुए तो कोई भी कानून नहीं था। इसके बाद वर्ष 1792 में एक कानून आया जिसमें हर राज्‍य को राष्‍ट्रपति का चुनाव कराने की मंजूरी दी गई। उस कानून के मुताबिक दिसंबर माह के पहले बुधवार से 34 दिन चुनाव करा लिए जाएं। दिसंबर माह का पहले बुधवार को अमेरिका के नए राष्‍ट्रपति और उप-राष्‍ट्रपति की मतदाताओं से मुलाकात के लिए रखा गया था।

क्‍यों चुना गया सिर्फ नवंबर

क्‍यों चुना गया सिर्फ नवंबर

नवंबर में इलेक्‍शन डे को चुनने का फैसला इसलिए लिया गया क्‍योंकि इस माह तक फसल का सीजन पूरा हो चुका होता है। इसके अलावा कड़ाके की सर्दी या फिर बर्फबारी में भी समय रहता है। हालांकि इसमें एक खतरा यथा कि वे राज्‍य जो बाद में वोट करते हैं वह उम्‍मीदवार की जीत से प्रभावित हो जाते थे। बाद में इस समस्‍या को दूर करने के लिए ट्रेन और टेलीग्राफ के जरिए वोटिंग की शुरुआत की गई।

कैसे तय हुई तारीख

कैसे तय हुई तारीख

चुनावों के लिए एक ही तारीख को मंजूरी कांग्रेस ने वर्ष 1845 में दी थी। उस समय इस बात को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं कि कांग्रेस ने नवंबर के पहले सोमवार के बाद की तारीख को क्‍यों चुनाव के लिए चुना। दिसंबर 1844 को कांग्रेस में एक बिल को लेकर बहस भी हुई। उसमें बताया गया कि कुछ वर्षों में नवंबर के पहले मंगलवार और दिसंबर के पहले बुधवार के बीच 34 दिनों से ज्‍यादा का अंतर रहता था। ऐसा होना वर्तमान नियम का उल्‍लंघन माना गया।

सिर्फ 29 दिनों का अंतर

सिर्फ 29 दिनों का अंतर

इसके बाद जो बिल आया उसमें राष्‍ट्रपति चुनावके लिए पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले मंगलवार को वोटिंग कराने का फैसला किया गया। इलेक्‍शन डे और राष्‍ट्रपति की पहली मुलाकात के बीच अब वर्तमान समय में 29 दिनों का फासला रहता है। इस बदलाव की वजह थी कि नवंबर माह की दूसरी तारीख को चुनाव की सबसे पहली तारीख तय करना।

मंगलवार का दिन ही क्‍यों

मंगलवार का दिन ही क्‍यों

सन 1845 तक अमेरिकी नागरिक ज्‍यादातर खेती के कामों में लगे हुए थे। किसान घोड़ा गाड़ी जैसे वाहनों की मदद से पूरा दिन सफर करते और फिर वोट डाल पाते। मंगलवार को इलेक्‍शन डे इसलिए रखा गया क्‍योंकि मंगलवार बाइबिल में दिए गए छुट्टी वाले दिन में हस्‍तक्षेप नहीं करता और न ही मार्केट डे के साथ टकराता था। उस समय तक बुधवार को अमेरिका में सारे बाजार खुले रहते थे।

इलेक्‍शन डे के पहले वोटिंग का नियम

इलेक्‍शन डे के पहले वोटिंग का नियम

अमेरिका के कुछ राज्‍यों में जल्‍दी वोटिंग का भी नियम है। इस नियम में इलेक्‍शन डे से पहले जनता वोट डालती है। इलेक्‍शन डे के चार से 50 दिन पहले तक जनता वोट डाल सकती है। वाशिंगटन समेत अमेरिका के 32 राज्‍यों अर्ली वोटिंग या पहले मतदान की सुविधा है। वाशिंगटन समेत 27 राज्‍यों में ई-मेल के जरिए लोग वोट डाल सकते हैं।

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English summary
Election Day in US is the day set by law for general elections for President. The earliest possible date is November 2, and the latest possible date is November 8.
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