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कहीं अनजाने में न हो जाए तिंरगे का अपमान, जानें क्या कहता है अधिनियम 1971

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नई दिल्ली। 15 अगस्त को भारत का 68वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश इसकी तैयारियों में वयस्त है। दुकानों से लेकर सोशल साइट्स पर स्वतंत्रता दिवस की झलक दिख रही है। लेकिन इन तैयारियों के बीच हमें पता भी नहीं चलता और हम कई बार अनजाने में अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर देते हैं। यह अधिनियम 1971 का उल्लंघन है।

आपको बता दें, अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण की बात कही गई है। यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों, ध्वज, मानचित्र, संविधान और राष्ट्रगान के प्रति किसी भी प्रकार के अपमान पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम के उपबंधों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो, अधिनियम 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, दूषित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या मौखिक या लिखित शब्दों में अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

'इंडिपेन्डेंस वीक' के अवसर यहां हम आपको बता रहे हैं कि, राष्ट्र ध्वज से संबंधित क्या कहता है अधिनियम 1971 का नियम 69, जो आप नहीं कर सकते हैं :

तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक में करना

तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक में करना

तिरंगे को किसी भी प्रकार से पोशाक या किसी यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाना। या तिरंगे के रंग का किसी प्रकार के एक्सेसरी में इस्तेमाल करना।

तिरंगे पर कुछ लिख नहीं सकते

तिरंगे पर कुछ लिख नहीं सकते

तिरंगे पर कुछ भी लिखना या कोई निशान लगाना।

किसी भी सामान को तिरंगे में लपेटना

किसी भी सामान को तिरंगे में लपेटना

झंडा पहराने से पहले फूलों को उसमें लपटने के अलावा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी भी सामान को लपटने या लाने ले जाने में करना।

किसी मूर्ति या स्मारक को ढ़ंकना

किसी मूर्ति या स्मारक को ढ़ंकना

राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी भी स्मारक को या समाधि को कवर करना।

जमीं पर न लगने पाए तिंरगा

जमीं पर न लगने पाए तिंरगा

जानबूझकर तिरंगे को जमीन या पानी में झुकने देना। तिंरगा हमेशा ऊंचा उठा रहना चाहिए।

नहीं है यह सजाने की चीज

नहीं है यह सजाने की चीज

किसी भी वाहन, ट्रेन, नाव, जहाज या विमान में तिरंगे को सजाना। अकसर लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाते हैं। यह गलत है।

बिल्डिंग पर तिरंगा लगाना गलत

बिल्डिंग पर तिरंगा लगाना गलत

किसी भी बिल्डिंग या इमारत को तिरंगे से कवर करना।

केसरिया रंग होता है ऊपर

केसरिया रंग होता है ऊपर

जानबूझकर तिरंगे को उल्टा कर के लगाना, जिससे की उसका केसरिया रंग नीचे की ओर हो।

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English summary
On this independence week, know about the Rule 69 of ACT 1971, as many of us intentionally or by mistake insult our national flag.
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