अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं भरना होगा फॉर्म, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब न तो आपको लंबी लाइन लगानी होगी और न ही आपको फॉर्म भरना होगा।
नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको भाग-दौड़ और कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अब ना तो आपको बार-बार आरटीओ के चक्कर काटने होंगे और ना ही कई सारे फॉर्म भरने होगे। आप घर बैठे-बैठ ऑनलाइन तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को सरल बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद आप ऑनलाइन ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आपको लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। आइए जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन..
लाइसेंस बनवाने के लिए नया नियम
हिंदी अखबार हिन्दुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया जा रहा है। नए कानून के तहत अब आपको लाइसेंस बनवाने से लेकर लाइसेंस रिव्यू करवाने के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। नया फॉर्म-2 लागू हो जाएगा। आपको इसके साथ अपना आधार नबंर भी देना होगा। जिससे सारी जानकारी आपके लाइसेंस में उपलब्ध हो जाएगी।
आधार होगा अनिवार्य
नए नियम के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपना आधार नबंर देना होगा। नए नियम के मुताबिक डीएल बनवाते समय फॉर्म में समस्त जानकारी के साथ आधार कार्ड की जानकारी भी देनी होगी। ऐसा इसलिए ताकि ड्राइविंग लाइसेंस में हो रहे फर्जीवाड़े को रोका जा सके। आधार नबंर के साथ-साथ मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी भी देना होगा।
अंगदान की घोषणा
नए
नियम
के
मुताबिक
आप
अपना
ड्राइविंग
लाइसेंस
बनवाते
वक्त
अंगदान
की
घोषणा
बी
कर
सकते
हैं।
ऐसा
पहली
बार
होगा,
जिसमें
आवेदनकर्ता
ड्राइविंग
लाइसेंस
बनवाते
वक्त
सड़क
हादसे
में
मृत्यु
होने
पर
अंगदान
करने
की
घोषणा
कर
सकता
है।