पार्श्वनाथ दो दिन के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को फ्लैट का कब्जा दे दे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिया पार्श्वनाथ को आदेश। मंत्री को फ्लैट के साथ-साथ मिलेगा मुआवजा।
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वह कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को गुड़गांव प्रोजेक्ट के फ्लैट का कब्जा दो दिन के अंदर दे।
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ को फ्लैट का कब्जा देने में हुई देरी के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह फ्लैट मंत्री ने 2006 में बुक कराया था।
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फ्लैट के लिए राठौड़ को और पैसा नहीं देना होगा
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री को इस फ्लैट के लिए और पैसा पार्श्वनाथ को नहीं देना होगा।
कोर्ट ने फैसले में पार्श्वनाथ को दो दिन के अंदर फ्लैट का कब्जा सौंपने का आदेश देकर मंत्री को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
बिल्डर के वकील ने कहा था कि फ्लैट तैयार है और इसका कब्जा दिया जा सकता है।
2006 में बुक कराया था फ्लैट
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह फ्लैट 2006 में बुक कराया था। गुड़गांव में पार्श्वनाथ के एक्जोटिका प्रोजेक्ट के इस फ्लैट के लिए राठौड़ ने 70 लाख रुपए चुकाए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनको और पैसा नहीं देना पड़ेगा।
2008-09 में दिया जाना था फ्लैट का कब्जा
पार्श्वनाथ ने राठौड़ से वादा किया था कि 2008-09 तक उनको फ्लैट दे दिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी साल जनवरी में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि जमा कराए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज और मुआवजा वह राठौड़ को दे।
सुप्रीम कोर्ट पहले भी पार्श्वनाथ की कर चुकी है खिंचाई
खरीदारों से बड़े-बड़े वादे करके समय पर उसे पूरा न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पार्श्वनाथ को फटाकारा है और ग्राहकों को उनका पैसा लौटाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ को एक मामले में 12 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था जिसे 18 अक्टूबर में फैसले में कोर्ट ने 70 फ्लैट खरीदारों को वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावे, 10 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए और जमा करने का आदेश पार्श्वनाथ को दिया गया है।
पार्श्वनाथ ने कहा था कि 17 दिसंबर तक देगा कब्जा
पार्श्वनाथ बिल्डर ने कोर्ट से कहा था कि 17 दिसंबर तक वह 70 फ्लैट्स का कब्जा खरीदारों को सौंप देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में यह अहम फैसला आया है।
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