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जाकिर नाइक की संस्था पर बैन देश के हित में: दिल्ली हाईकोर्ट

गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

By Rizwan
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नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची धर्म प्रचारक डॉ जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बैन हटाने की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से आईआरएफ पर की गई कार्रवाई देशहित में है। आईआरएफ के अकाउंट्स फ्रीज करने और बैन के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी।

जाकिर नाइक की संस्था पर बैन देशहित में: दिल्ली हाईकोर्ट

गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था और उसके सभी बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया था। इसी को लेकर जाकिर नाइक की संस्था कोर्ट पहुंची थी। संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जो बैन लगाया है, उसके लिए मंत्रालय के पास काफी सुबूत हैं।

कोर्ट ने कहा कि संगछन पर फैसला भारत की सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया जो कि ठीक है। इस मामले पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने तमाम गोपनीय दस्तावोज एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को उपलब्ध कराया था। जिसको देखने के बाद कोर्ट ने आईआरएफ की याचिका रद्द कर दी।

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English summary
Delhi HC says Decision to ban Zakir Naik IRF in interest of India
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