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अंडरगार्मेंट धोने से किया इंकार, जज ने महिला कर्मचारी को थमाया मीमो

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नयी दिल्ली। तमिलनाडु की एक अदालत के जज ने महिला ऑफिस असिस्टेंट के खिलाफ इसलिए मीमो जारी कर दिया क्योंकि महिला कर्मचारी ने जज के अंडरगार्मेंट धोने से इंकार कर दिया। जज ने 47 साल की दलित महिला कर्मचारी को ये मीमो जारी किया तो महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।

madras high court

अंग्रेसी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सत्यामंगलम कोर्ट के सबऑर्डिनेट जज डी सेल्वम के हस्ताक्षर किए इस मीमो में लिखा गया है कि महिला ने जज के घर में रखे गए अंदरूनी कपड़ों को धोने में नाकाम किया और सवाल किए जाने पर अहंकारी भाषा में जवाब दिया। ऐसे में वो जवाब दें कि उसपर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना हो।

इस मीमो का जवाब देते हुए महिला ने 4 फरवरी को भेजे जवाब में कहा कि उसके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई को बंद किया जाए। महिला ने ये भी कहा कि मैं विनम्रता से स्वीकार करती हूं कि भविष्य में अपनी ड्यूटी का अच्छी तरह से पालन करूंगी। हलांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2012 में महिला कर्मचारी को इसलिए निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने जज के घर में फिश करी बनाने से इंकार कर दिया था।

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English summary
A lower court judge in Tamil Nadu served his office assistant with an office memo after she refused to wash his inner wear.
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