नहीं किया ये काम तो 1 जुलाई से अवैध हो जाएगा आपका पैन कार्ड, क्योंकि...
1 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।
नई दिल्ली। अगर आपके पास पैन कार्ड नबंर है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड धारकों के लिए 1 जुलाई की तारीख बेहद अहम है। दरअसल केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। हलांकि पैन कार्ड में नाम की दिक्कत की वजह से लोगों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से भारी संख्या में पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन भेजे जा रहे है।
अगर नाम की स्पेलिंग में गलती
नाम
की
स्पेलिंग
में
गल
ती
की
वजह
से
लोग
अपने
पैन
कार्ड
को
आधार
कार्ड
से
लिंक
नहीं
कर
पा
रहे
है।
ऐसे
में
पैन
कार्ड
को
आधार
से
लिंक
करने
के
लिए
दोनों
ही
दस्तावेजों
में
आपके
नाम
की
स्पेलिंग
एक
होनी
जरूरी
है।
अगर
आपकी
डीटेल
मैच
नहीं
होती
है
तो
आप
अपने
पैनकार्ड
अथवा
आधार
कार्ड
में
परिवर्तन
करने
के
लिए
आवेदन
कर
सकते
हैं।
पैन कार्ड में सुधार
अगर
आपको
अपने
पैन
कार्ड
में
अपने
नाम
में
सुधार
करना
है
तो
आप
इनकम
टैक्स
डिपार्टमेंट
में
इसके
लिए
आवेदन
कर
सकते
है।
आप
इनकम
टैक्स
डिपार्टेमेंट
की
वेबसाइट
पर
दिए
गए
लिंक
के
जरिए
अपने
नाम,
जन्म
की
तारीख
आदि
में
बदलाव
कर
सकते
है।
आधार में सुधार
अगर
आप
अपने
आधार
कार्ड
में
नाम
को
सुधारना
चाहते
हैं
तो
आपको
इसके
लिए
यूआईडी
को
जरूरी
दस्तावेज
के
साथ
अपना
आवेदन
देना
होगा।
आप
ये
काम
यूआईडी
की
वेबसाइट
के
जरिए
ऑनलाइन
तरीके
से
भी
कर
सकते
हैं।
1 जुलाई आखिरी तारीख
यदि
1
जुलाई
तक
अपने
अपना
आधार
कार्ड
और
पैन
कार्ड
को
लिंक
नहीं
किया
तो
आपका
पैनकार्ड
रिजेक्ट
किया
जा
सकता
है।
जिसके
बाद
आप
बिना
पैन
कार्ड
और
आधार
कार्ड
के
अपना
इनकम
टैक्स
रिटर्न
नहीं
भर
सकते
है।
गौरतलब
है
कि
देश
में
टैक्स
कलेक्शन
को
बढ़ाने
के
लिए
इनकम
टैक्स
विभाग
ने
रिटर्न
दाखिल
करने
के
लिए
आधार
को
पैन
कार्ड
से
लिंक
करना
अनिवार्य
कर
दिया
है।