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जानिए क्या है सेन्ट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी

By Anujkumar Maurya
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बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित हो गया है। इस बिल को 6 संशोधनों के साथ पारित किया गया है, जिसके पक्ष में 197 वोट पड़े। कांग्रेस इस बिल को मनी बिल के रूप में न लाकर फायनेंस बिल के तौर पर लाने की मांग की। वहीं AIADMK ने जीएसटी का विरोध करते हुए सदन से बायकॉट कर दिया। राज्यसभा में पारित होने के बाद माना जा रहा है कि GST की दर 17-20% के बीच रह सकती है।

gst

आपको बता दें कि जीएसटी दो स्तरों पर देश भर में लागू होगा। पहला केन्द्र स्तर (Central GST) पर और दूसरा राज्य स्तर (State GST) पर। यह टैक्स अप्रत्यक्ष करों को हटा देगा और वस्तु और सेवाओं पर समान रूप से लगेगा।

सेंट्रल जीएसटी- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त आबकारी और सीमा शुल्क, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, सेवा कर, वस्तु और सेवाओं की सप्लाई पर सेस और सरचार्ज जैसे करों की जगह सेंट्रल जीएसटी ले लेगा।

स्टेट जीएसटी- वैट, केन्द्र बिक्री कर, खरीद कर, लग्जरी कर, प्रवेश शुल्क, मनोरंजन शुल्क, स्टेट सेस और सरचार्ज आदि की जगह स्टेट जीएसटी ले लेगा। इसके अलावा विज्ञापनों, लॉटरी, बेटिंग और गैंबलिंग की जगह भी स्टेट जीएसटी ले लेगा।

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English summary
gst will be applies on two levels. first is central gst and second is state gst. know which taxes it will replace.
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